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शुक्रवार, 18 अगस्त 2017

बाड़मेर क्रूड तेल चोरी प्रकरण में गिरफ्तार 26 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज



बाड़मेर क्रूड तेल चोरी प्रकरण में गिरफ्तार 26 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

गिरफ्तार 7 आरोपियों को 21 तक रिमांड पर लिया

बाड़मेर क्रूडतेल चोरी प्रकरण में बुधवार को 26 आरोपियों की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 बाड़मेर एच एन सारस्वत ने गुरुवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी। इधर, एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार सातों आरोपियों को 21 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर लिया है। इनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गणपत गुप्ता प्रार्थी पक्ष से करनाराम चौधरी, विष्णु चौधरी, राजेश विश्नोई ने पैरवी की। अपर जिला एवं सेशन संख्या 1 के न्यायाधीश एच एन सारस्वत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद निर्णय सुनाते हुए आदेश में कहा कि सभी आरोपियों ने मिलकर षड़यंत्र रचकर केयर्न कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर टैंकर में प्रोड्यूस वाटर की जगह क्रूड ऑयल भरकर बीच रास्ते में बेचान किया। केंद्र राज्य सरकार को भी हानि पहुंचाई है। आरोपियों के जमानत आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

इन 7 को 21 तक रिमांड पर लिया: एसओजीएएसपी रामदेव जलवानिया ने बताया कि पूछताछ के लिए गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को 21 अगस्त तक रिमांड पर लिया है। इनमें गौतम राजपुरोहित, सर्वेयर ओमप्रकाश, अनलोडिंग पॉइंट के प्रमोद, जीपीएस मॉनिटरिंग के परबतसिंह, आदूराम, हुकमाराम, टैंकर के मालिक रावताराम जाट को गुरुवार कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।

इन 26 आरोपियों की जमानत खारिज: नरपतसिंहपुत्र दौलतसिंह राजपूत बूठ जेतमाल, जोगाराम पुत्र जुगताराम जाट मंडावला, प्रहलादराम पुत्र अचला राम जाट सांवलोर, जगदीश पुत्र वरिंगाराम विश्नोई चाडी, ओमप्रकाश पुत्र धीराराम नगर, खेताराम पुत्र मोहनलाल मेघवाल, सुरेश पुत्र बाबूलाल मेघवाल घांधलावास, रुखमणाराम पुत्र नानगाराम जाट धोलानाडा, मोहनराम पुत्र मोटाराम जाट हाथीतला, खेमाराम पुत्र भाणाराम जाट निवासी ढूंढा, प्रमोद महला पुत्र बनवारीलाल, शेखपुरा झुंझनु, प्रहलादपुरी पुत्र तेजपुरी गुड़ामालानी, भोडाराम पुत्र लाधूराम विश्नोई नगर, सुरेश कुमार पुत्र शंकराराम नाई गुड़ामालानी, पूनमाराम पुत्र नरसिंगाराम जाट माडपुरा बरवाला, बांकाराम पुत्र रामाराम जाट भुरटिया, मनोज पुत्र नगाराम कानासर, भंवराराम पुत्र तुलछाराम ईशरोल, खानूराम पुत्र आदूराम भील उड़ासर, जयप्रकाश पुत्र तोलाराम भूरटिया, श्रीजीत पुत्र रामदास पुडुसेरी, पप्पूराम पुत्र हनुमानराम घोनरी नाडी, सताराम पुत्र रुपाराम जाट रतासर, धर्माराम पुत्र प्रहलादराम जाट कोसरिया, हुकमाराम पुत्र पूनमाराम जाट, पर्वतसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपूत कोशलू, उकाराम पुत्र मावाराम देवासी निवासी सड़ा की जमानत खारिज की गई।